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पटना. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) लगातार निर्देश जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने ताजा निर्देश जारी करते हुए मतदान के दिन किसी भी मंत्री सांसद विधायक और पार्षदों के मतदान होने वाले पंचायतों में दौरे पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग (Election Commission) का यह निर्देश मतदान की पूर्व संध्या 5 बजे से ही लागू हो जाएगा जो वोटिंग के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. अगर कोई सांसद विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में वोट डालना चाहते हैं तो उन्हें वोट देने के लिए जाने की अनुमति होगी, पर साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि वोट डालने के तुरंत बाद अपने क्षेत्र से वापस लौट जाए. यह भी निर्देश जारी किया है मतदान केंद्र तक जाने के लिए ऐसे सभी जनप्रतिनिधि सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे.
मंत्रियों सांसद और विधायकों के मतदान होने वाले क्षेत्र में जाने पर रोक पिछले चुनाव में मिली शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है. पिछले चुनाव में निर्वाचन आयोग को ऐसी शिकायतें मिली थीं कि मंत्रियों और कई विधायकों ने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाकर वोटरों को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया था.
सरकारी वाहनों और सुरक्षा कर्मियों के साथ इन जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचकर दबाब बनाने की भी शिकायत आयोग को मिली थी. इन तमाम शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दौरे पर रोक लगा दी है. निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश सभी निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दिया है. निर्देश का उल्लंघन करने वाले जन प्रतिनिधियों पर IPC धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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