ड्रग्स मामले में 3 हफ्ते से गिरफ्तार आर्यन खान को मिली जमानत

Prakash
Prakash
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांबरे की एकल पीठ ने आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।ऐसे में बहुत संभावना है कि आर्यन खान शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आएंगे।
पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान के जमानत के लिए दलील दी, रोहतगी ने कहा कि जमानत मिलने के बाद जब वो शाहरुख से मिले तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
ड्रग्स मामले में 26 दिन की हिरासत में रहने के बाद गुरुवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

हालांकि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गुरुवार को जमानत दे दी गई, लेकिन उनके शुक्रवार या शनिवार को ही जेल से बाहर निकलने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत ने अभी तक अपना विस्तृत जमानत आदेश पारित नहीं किया है।

कानूनी टीम के साथ शाहरुख
गुरुवार शाम को आर्यन खान की कानूनी टीम ने एक बयान और शाहरुख खान के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

बयान में, उन्होंने लिखा, “आर्यन खान को अंततः उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कोई कब्जा नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई खपत नहीं, कोई साजिश नहीं, ठीक उसी समय से जब उन्हें 2 अक्टूबर, 2021 को हिरासत में लिया गया था। न ही है अभी तक कुछ भी है। हम जज के आभारी हैं कि श्रीमान नितिन साम्ब्रे ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया और उन्होंने आर्यन को जमानत दे दी। सत्य मेवा जयते।”बयान पर वकील सतीश मानेशिंदे ने हस्ताक्षर किए।

मुंबई क्रूज ड्रग केस क्या है?
समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई के तट पर कॉर्डेलिया क्रूजेज के जहाज पर छापेमारी करने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी। हालांकि, एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक, आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिलीथी।

एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए (एक्स्टसी) की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त किए। एनसीबी इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

आर्यन खान 3 अक्टूबर के बाद से हिरासत में थे, और उसकी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट की अदालत और विशेष एनडीपीएस अदालत ने खारिज कर दिया था और अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी थी।

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