जानिए बिहार में कैसे होगा चुनाव

 

निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैदिशा निर्देशों के अंतर्गत आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे आयोग के नए दिशानिर्देशों के अनुसारमतदान, चुनाव प्रचार, नामांकन सहित निर्वाचन संबंधित सभी कार्य संपन्न कराए जाएंगे ।

आयोग ने कहा है किचुनाव संबंधी पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं चुनाव कर्मियों और अन्य सहयोगियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा ।
कोरोना से सुरक्षा के लिए मतदान और चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल या परिसर में संपन्न होंगे जहां थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही किसी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
कोरोना संक्रमित मतदाता मतपत्रों के जरिए अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

जिन परिसरों में चुनाव कार्य होंगे वहां सेनीटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी।

गाइडलाइन के अनुसार इस ऑनलाइन नामांकन और शपथ पत्र भी दाखिल कर सकेंगे पहली बार जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करने की अनुमति दी गई है ।
ये ऑनलाइन काम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट के जरिए पूरे होंगे ।

चुनाव आयोग के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया में मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी।

निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने के लिए समर्थकों और कार्यालय तक पहुंचने वाले वाहनों की संख्या के लिए नए मानदंड तय किए गए हैं ।
ऑनलाइन नामांकन के बाद प्रिंटआउट की गई प्रतियां निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी ।

कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या डेढ़ हजार के बजाय 1000 होगी इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ भाड़ में कुछ कमी आएगी।
हर मतदाता को दस्ताना और फेस मास्क उपलब्ध कराया जाएगा ।
आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र का वोटिंग से 1 दिन पहले अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन कराया जाएगा।

हर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के पहले मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी जिनका भी शरीर का तापमान तय मानक से ज्यादा होगी वह मतदाता सबसे अंत में वोट डालेगा इसके लिए मतदाता को एक टोकन दिया जाएगा ।

मतदान के दौरान लगने वाली लाइन में 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा ।

मतदान के लिए 3 लाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं पहली दो लाइन पुरुष और महिला मतदाता जबकि तीसरी लाइन दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होगी ।

चुनाव के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे ।
चुनाव के दौरान आयोग ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग सोमवार को राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक करेगा इसमें कोरोनावायरस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और मतदाता सूची सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी ।